Koderma Murder: आपसी विवाद में हत्या (Murder) किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम Ghulam Haider की अदालत ने सोमवार को दोषी उज्जवल यादव उर्फ उज्जवल कुमार को 302 IPC के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई।
साथ ही 20 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2021 का है।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक PP एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 18 गवाहों का परीक्षण कराया गया। इसे लेकर मृतक की बहू आरती देवी ने नवलशाही थाना में मामला दर्ज कराया था।
आवेदन में कहा था कि नौ मई 2021 को रात्रि में अपने बच्चों के साथ अपने कमरे सोने चली गई थी। वही उसके ससुर वासुदेव महतो अलग कमरे में सोने गए थे। रात में लाइट काटने पर गर्मी के कारण उनकी नींद खुल गई और जब वह उठी तो कुछ तेज तेज आवाज सुनाई दे रहा था।
इस कारण वह अपने ससुर के कमरे में देखने गई तो देखी कि वह वहां पर नहीं थे। तब वह बाहर की ओर गई। बाहर जाकर देखी कि उसके ससुर को उज्जवल यादव एवं अंकित यादव मिलकर मार रहे हैं। तब वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी इस पर आसपुर से एक दो महिलाएं वहां आ गई।
जिसके बाद वह दोनों उसके ससुर को लेकर अपने घर में चले गए। कुछ देर के बाद उन्हें मारकर मेरे दरवाजे पर फेंक दिया जब वह ससुर को पानी देने गई तो वह मृत अवस्था में थे।
इधर एक महिला के घर में घुसकर गलत नीयत से छेड़छाड़ करने, दुष्कर्म (Rape) करने का प्रयास करने, असफल रहने पर मारकर घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने आरोपित बद्री राणा को 326 IPC के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 8 हजार जुर्माना लगाया।
जुर्माना की राशि नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं अदालत ने 341 IPC के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई एव जुर्माना लगाया। मामला वर्ष 2020 का है।