Supreme Court Reject BJP Petition : सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ प्रचार को लेकर BJP को Supreme Court से भी झटका लगा है।
इससे पहले TMC को ‘नीचा दिखाने वाले’ BJP के विज्ञापन पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) ने रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ BJP सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन (Advertisement) अपमानित करने वाले हैं।
आप कह सकते हैं कि आप सबसे अच्छे हैं, लेकिन दूसरों के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। हम आपको इस तरह की कटुता बढ़ाने की छूट नहीं दे सकते।
यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने BJP की याचिका खारिज कर दी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 20 मई के अपने फैसले में BJP पर TMC के खिलाफ कुछ विज्ञापन पब्लिश करने पर रोक लगा दी थी।
अपना मानक बन कर रखें राजनीतिक दल
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वैकेशन बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी।
बेंच ने कहा कि राजनीतिक दलों को ध्यान रखना चाहिए कि वे चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी अपना मानक बनाकर रखें और एकता-अखंडता को बनाए रखें।
Supreme Court ने कहा कि जब साफ-साफ दिख रहा है कि इस तरह के विज्ञापन आपत्तिजनक हैं तो हाई कोर्ट के आदेश में दखल क्यों दिया जाए।