Ranchi Civil Court : POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के चार आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को बरी कर दिया है।
इस मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित पांच गवाह पेश किये थे। लेकिन यह गवाह साबित नहीं कर पाये कि आरोपित युवकों ने ही Gang Rape की घटना को अंजाम दिया है।
इसके बाद POCSO की विशेष कोर्ट ने चारों आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु सिंह ने बहस की।
पीड़िता के पिता के जरिये दर्ज करवायी गयी प्राथमिकी के अनुसार 27 दिसंबर 2023 को एक शादी समारोह में जाने के दौरान पीड़िता का परिचित मनीष उरांव और उसके दोस्त बिजला उरांव, संदीप उरांव और प्रकाश उरांव ने अगवा कर Rape किया। पीड़िता के बयान पर बेड़ो थाना में कांड संख्या 3/2024 दर्ज करायी गयी थी।