Paritran Medical Trust Property Purchase Case: झारखंड हाई काेर्ट (Jharkhand High Court) में बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर द्वारा परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदे जाने के विरोध में दर्ज FIR को चुनौती देने वाली सांसद Nishikant Dubey की याचिका की सुनवाई हुई।
FIR को निरस्त करने का आग्रह किया गया
मामले में कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही शिकायतकर्ता देवघर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
निशिकांत दुबे की ओर से याचिका दाखिल कर इससे संबंधित FIR को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। परित्राण मेडिकल लोन ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से FIR दर्ज कर कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर, जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ट्रस्टी भी हैं उनके द्वारा जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदा गया है।