नई दिल्ली: देशभर में प्रतिदिन मिलने वाले नए कोरोना मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही कई और प्रदेशों और केंद्रशासित प्रदेशों ने रविवार को सख्ती और सतर्कता बढ़ा दी।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों के प्रमुख शहरों में पहले से लागू पाबंदी को और कड़ा किया गया है।
कुछ शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, तो कई शहरों में केवल रात का कर्फ्यू लगाया गया है।
ओडिश और गुजरात समेत कई राज्यों में होली के अवसर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि ‘मेरी होली-मेरे घर’ के नारे को त्यौहार पर चरितार्थ किया जाएगा।
केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार के प्रशासन ने आने वाले पर्यटकों के लिए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है।
उपनिदेशक (स्वास्थ्य) डॉ. अवजीत राय ने बताया कि मूल निवासियों को भी अपने द्वीप से अन्य द्वीप पर जाने के लिए निगेटिव जांच रिपोर्ट पेश करनी पड़ रही है।
प्रदेश में अब तक 5,038 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें से सात मरीज फिलहाल उपचाराधीन हैं, जबकि 4,969 मरीज संक्रमणमुक्त हो चुके हैं।
गुजरात सरकार कोरोना मामले बढ़ने के कारण होली के अवसर पर सार्वजनिक समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं देगी।
उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि लोगों को टोली बनाकर भीड़ में एक-दूसरे पर रंग डालने की अनुमति नहीं होगी।
उपमुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि गुजरात के लोग नियमों का पालन करेंगे और होली नहीं खेलेंगे।
हालांकि सीमित संख्या में लोगों के साथ होलिका दहन की परंपरा का निर्वहन किया जा सकेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।
25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी राज्यों के यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। हवाई अड्डा, बस अड्डा और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच की जाएगी।
जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए पृथकवास में रहना होगा।
जिला कलेक्टरों को संस्थागत पृथकवास की व्यवस्था दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे।
अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11 से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। जहां भी पांच से अधिक संक्रमित मिलेंगे, उस इलाके या अपार्टमेंट को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
बीट कांस्टेबल की निगरानी में निषिद्ध क्षेत्र का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा।
विवाह समारोह में 200 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति होगी। गोवा सरकार कोरोना संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वाले रेस्तरां, होटल या मनोरंजन क्षेत्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
राज्य सरकार के एक मंत्री ने कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी के लिए मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि अगर लोग किसी रेस्तरां, होटल, संस्थान को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाते हैं, तो वे इसके बारे में सरकार को ई-मेल के जरिये सूचना दे सकते हैं। इसके बाद सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।