रांची: पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सुनील तिवारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।
अब उम्मीद जतायी जा रही है कि अग्रिम जमानत के लिए सुनील तिवारी झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट बताया था कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं।
अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया था कि सुनील तिवारी पर जो आरोप लगे हैं, वह बेहद गंभीर हैं।
इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार को सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत पर प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई थी।
सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था।
इसके पूर्व अदालत में सुनील तिवारी के खिलाफ वारंट निर्गत किया था। उसके बाद सुनील तिवारी ने अग्रिम अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
सुनील तिवारी पर उनके घर में काम करने वाली युवती ने यौन शोषण सहित अन्य आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। युवती का कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज कर लिया गया है।