PAN से आधार को लिंक न कराना बड़ी भूल, अब इन मुश्किलों से पड़ेगा वास्ता…

News Aroma Media

Link PAN to Aadhaar : पैन से आधार को लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की अवधी 30 जून 2023 को समाप्त हो गई।

जिन लोगों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, इसका मतलब है कि उनका पैन कार्ड (PAN Card) एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो चुका है।

PAN से आधार को लिंक न कराना बड़ी भूल, अब इन मुश्किलों से पड़ेगा वास्ता…-It is a big mistake not to link Aadhaar with PAN, now these difficulties will have to be dealt with…

लिंक नही होने पर करना पड़ेगा इन परेशानियों का सामना

पैन को आधार से लिंक नहीं करने वालों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन 10 ऐसे काम, जिसे पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोग नहीं कर पाएंगे।

Income Tax Department के अनुसार, ऐसे कौन-कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो निष्क्रिय पैन (Passive Pan) के साथ नहीं किए जा सकते हैं।

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1. इनकम टैक्स का रिफंड प्रोसस नहीं किया जाएगा

CBDT के अनुसार, टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट पैन (Deactivate Pan) का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे।

2. नहीं खुलेगा डीमैट अकाउंट

डीमैट खाता (Demat Account) नहीं खुलवा सकेंगे। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड यूनिट (Mutual Fund Unit) खरीदने के लिए भी 50,000 रुपये ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकेंगे।

3. इक्विटी निवेश पर असर

शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है।

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4. ऐसी कंपनियों के शेयर

ऐसी कंपनियां, जो स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) पर लिस्टेड नहीं हैं। उनके शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

5. गाड़ी खरीद-बिक्री

गाड़ियों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा।

6 . वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री

किसी भी वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री (Buy Sell) के लिए प्रति ट्रांजैक्शन दो लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता हैं, तो अधिक टैक्स लगेगा।

अगर आपने भी अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan Card to Aadhaar Link) नहीं कराया है, तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए 1,000 रुपये की फीस देनी होगा। फिर आपका Pan Card 30 दिनों के भीतर एक्टिवेट हो जाएगा।

7. फिक्स्ड डिपॉजिट-सेविंग अकाउंट

पैन को आधार से लिंक नहीं करने वाले बैंक या Co-Operative Bank में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते (Fixed Deposit and Savings Accounts) को छोड़कर कोई भी Account नहीं खुलवा सकेंगे। इसके अलावा बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की रकम जमा नहीं कर सकते हैं।

8. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड (Credit Card and Debit Card) के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।

9. इंश्योरेंस पॉलिसी

एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसीयों (Insurance Policies) का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं।

10. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री

10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या 10 लाख से अधिक के स्टैंप वाली प्रॉपर्टी (Stamped Property) की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा।