चाईबासा: प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला (Vishwanath Shukla) की अदालत ने हत्या के आरोप में राउतु बिरूवा को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रूपए जुर्माना (Fine) भी लगाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार मामले की खिलाफ मंझाली थाना (Manjali Police Station) अंतर्गत भागा बिल्ला गांव निवासी सेवती बिरवा के बयान पर 13 मई 2022 को मंझारी थाना में मामला दर्ज कराया गया था।
क्या है पूरा मामला?
दर्ज मामले के अनुसार 12 मई 2022 को सेवती बिरूवा रिश्ते में मामा राउतु बिरूवा के घर जा कर वहां पर सो गई थी। उसे खोजते हुए उसका पति बीर सिंह बिरूवा आ गया।
उसे सोया देख कर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। उसी दौरान मामा राउतु बिरूवा वहां आ गया। जिसके बाद वह बीर सिंह बिरूवा को समझने लगा।
जब बात ज्यादा बढ़ गई तो राउतु बिरूवा ने घर में रखें खटिया के पवआ बीर सिंह बिरूवा के सिर पर वार कर दिया। जिससे बीर सिंह बिरूवा गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
जिसके बाद उसे तुरंत मझगांव स्वास्थ्य केंद्र (Health Center) ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफ़र (Refer) कर दिया।
जहां इलाज के दौरान 13 मई 2022 को उसकी मौत हो गयी। मामले में अदालत को राउतु बिरूवा के खिलाफ हत्या करने का साक्ष्य मिला जिसके बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।