हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अनाधिकृत निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना का प्रारूप तैयार

News Alert

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण (Unauthorized Residential Construction) को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।

विभाग की ओर से इसके लिए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना 2022 का प्रारूप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने योजना को सहमति दे दी है।

अब लोगों को लाभ देने की प्रक्रिया शुरू

शहरी क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत / विचलित निर्माण को नियमितीकरण शुल्क के माध्यम से नियमितीकरण के लिए झारखंड अधिनियम, 2011 अधिसूचित किया गया था लेकिन बहुतायत संख्या में लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके।

इसके बाद राज्य सरकार की ओर से अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए योजना, 2019 अधिसूचित किया गया लेकिन विभिन्न निकायों / प्राधिकारों तथा विभिन्न संगठनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना भी विभिन्न कारणों से आम जनता को रियायत पहुंचाने में विशेष कारगर नहीं हो सकी।

बाद में यह आवश्यकता महसूस की गई कि एक बार फिर अनाधिकृत निर्माण को संरचनात्मक स्थिरता एवं नियोजन मापदंड (Structural Stability And Planning Criteria) के दायरे में रखकर नियमित करने की कार्रवाई की जाए।

इस परिप्रेक्ष्य में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 590 (1) एवं सह पठित धारा-434 के तहत दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए राज्य सरकार अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने की योजना प्रतिपादित कर रही है।

योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2019 के पूर्व से निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण हो सकेगा। इस योजना को और अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए लोगों से अगले एक महीने तक सुझाव और फीडबैक (Suggestions and Feedback) भी मांगे जायेंगे।

अनाधिकृत निर्मित भवनों के नियमितीकरण के लिए अनुमान्य निर्धारित सीमा

भवन की ऊंचाई 15 मीटर तक हो सकती है लेकिन संरचना केवल ग्राउंड 3 मंजिला (जी 3) का होना चाहिए तथा 500 वर्गमीटर तक प्लॉट क्षेत्र (प्लिंथ क्षेत्र 100 फीसदी तक) और 500 वर्गमीटर से अधिक का प्लाट क्षेत्र, जिसका प्लिंथ क्षेत्र 75 फीसदी या 500 वर्गमीटर, जो भी कम हो, होना चाहिए।

भवनों के लिए नियमितीकरण शुल्क इस प्रकार होगा

आवासीय और गैर आवासीय भवनों के लिए अलग-अलग शुल्क (Charges) का निर्धारण किया गया है। नगर पंचायत स्थित आवासीय भवन के लिए 50 रुपये प्रति वर्गमीटर एवं गैर-आवासीय के लिए 75 रुपये प्रति वर्गमीटर, म्युनिसिपल काउंसिल (नगर पालिका परिषद) स्थित आवासीय भवन के लिए 75 रुपये प्रति वर्गमीटर एवं गैर-आवासीय भवन के लिए 100 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा नगर निगम/विकास प्राधिकरण/IADA/NAC/नगर पालिका क्षेत्र स्थित आवासीय भवन के लिए 100 रुपये प्रति वर्गमीटर एवं गैर-आवासीय के लिए 150 रुपये प्रति वर्गमीटर की राशि देय होगी।