रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति (Justice) राजेश शंकर की कोर्ट (Court) में गुरुवार को BJP विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल मामले में स्पीकर (Speaker) के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका (Petition) पर सुनवाई हुई।
मामले में शिकायतकर्ता कांग्रेस विधायक (MLA) दीपिका पांडे सिंह की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी, 2023 को होगी।
पिछली सुनवाई में दीपिका की ओर से की गई बहस
पिछली सुनवाई में दीपिका पांडेय सिंह की ओर से बहस की गई थी। सुनवाई में झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) की ओर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) व अन्य हाई कोर्ट (High Court) के जजमेंट को प्रस्तुत किया गया था।
कहा गया था कि स्पीकर (Speaker) के न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में न हो जाए, तब तक झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) इस रिट को नहीं सुन सकता है। यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि बिना गवाही कराये ही स्पीकर के न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रखा है।
स्पीकर के न्यायाधिकरण में बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) और प्रदीप यादव के मामले में अलग-अलग तरीके से सुनवाई हो रही है, जो अनुचित है।
याचिकाकर्ता की ओर वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह (Senior Advocate VP Singh) और अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पैरवी की। दीपिका पांडे सिंह की ओर से अधिवक्ता सुमित गरोदिया ने पैरवी की।