मुंबई: Johnson & Johnson का उत्पादन जारी रखने की अनुमति बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने दे दी है लेकिन इसकी बिक्री पर रोक रहेगी।
कोर्ट ने लाइसेंस 15 दिसंबर को समाप्त होने के बावजूद अपने बेबी पाउडर (Baby Powder) का उत्पादन जारी रखने की अनुमति दी। लेकिन Johnson & Johnson बेबी पाउडर की बिक्री अगले आदेश तक नहीं की जा सकेगी।
कंपनी उत्पादन जारी रख सकती है लेकिन बिक्री पर रहेगी रोक
जस्टिस आरडी धानुका (RD Dhanuka) और जस्टिस मिलिंद सथाये (Milind Sathaye) की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार (Govt. of Maharashtra) के दो आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
कंपनी की ओर से पेश वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि कंपनी का लाइसेंस (License) खत्म हो गया है इसलिए उसे सीमित सुरक्षा की आवश्यकता है।
इसके बाद अदालत ने अपने अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए कहा कि कंपनी उत्पादन जारी रख सकती है लेकिन अगले आदेश तक बिक्री पर रोक रहेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में 15 सितंबर को इस उत्पाद का लाइसेंस रद्द कर दिया था और 20 सितंबर को एक दूसरे आदेश में बेबी पाउडर (Baby Powder) के उत्पादन और बिक्री (Production and Sales) पर तत्काल रोक लगा दी गई थी।