कोलकाता: West Bengal में हाल ही में रामनवमी (Ram Navami) पर भड़की हिंसा (Violence) ने राज्य की कानून व्यवस्था (Law and Order) पर सवाल खड़े दिए हैं।
ममता सरकार और BJP इस हिंसा के लिए एक दूसरो के जिम्मेदार बता रहे हैं। इसी बीच कोलकाता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने इस मामले पर अहम निर्देश जारी किए हैं।
हावड़ा में हुई हिंसा (Violence) को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती के संबंध में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस (Bengal Police) हालात नहीं संभाल पा रही है तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए।
कोर्ट ने ममता सरकार से तलब की थी रिपोर्ट
हाल ही में राज्य में Ram Navami के मौके पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से Report तलब की थी। ममता सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
इलाज से परहेज बेहतर है- मुख्य न्यायाधीश
इसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश TS शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ (Bench) ने कहा कि इलाज से परहेज बेहतर है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी राजनीतिक दल (Political Party) के कोई नेता वक्तव्य नहीं देंगे और जिन जगहों पर धारा 144 लगी है, वहां हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) का जुलूस नहीं निकाला जाए।
Calcutta High Court ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस से नहीं संभलता है तो जुलूस वाले इलाकों में जरूरत पड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स (Paramilitary Force) यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाए।
सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने के दिए निर्देश
कोर्ट ने जुलूस (Procession) के दौरान ममता सरकार को सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति शिवगणनम (Justice Sivagnanam) ने कहा कि पहले भी ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों (Central Agencies) की सहायता मांगी और वह इस मामले में भी इसी तरह की सहायता मांग सकती है।
हावड़ा और उत्तरी दिनाजपुर में स्थिति सामान्य
Howrah और उत्तरी दिनाजपुर (North Dinajpur) में पूरी तरह से सामान्य स्थिति बहाल हो गई है लेकिन रिशरा में अभी भी तनाव बना हुआ है, जहां भारी पुलिस दल (Police Force) लगातार गश्त पर है। रिशरा में अभी भी धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।