पश्चिम बंगाल: West Bengal के हावड़ा (Howrah) में रामनवमी (Ram Navami) के दिन हुए हिंसा (Violence) को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने ममता बनर्जी सरकार को रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो (Priyanka Kanungo) ने हावड़ा पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है।
इस पत्र में कहा गया है कि हावड़ा के जुलूस में कुछ बच्चों द्वारा पत्थरबाजी की घटना के Video सामने आये हैं। उन्होंने दो दिनों के अंदर इस बारे में हावड़ा पुलिस (Howrah Police) आयुक्त से जवाब मांगा है।
पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल
बता दें कि हाल में प्रियंक कानूनगो कोलकाता (Kolkata) में तिलजला में बच्ची की हत्या और मालदा में बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape) की घटना को लेकर जांच करने आये थे, लेकिन इस अवसर पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगा था।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश TS Sivagnanam की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 5 अप्रैल को हावड़ा शहर से सटे प्रभावित क्षेत्र में शांति (Calmness) सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करे।
इस पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य (Hiranmoy Bhattacharya) भी शामिल थे।
अदालत ने पुलिस को दिया निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हिंसा की घटनाओं से संबंधित CCTV और Video Footage जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इलाके के लोग प्रभावित न हों।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल जाने वाले बच्चों और व्यवसायों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का Police का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी जरूरत के अनुसार बलों की तैनाती करे।
इस मामले की अगली सुनवाई (Next Hearing) 6 अप्रैल को होगी। बता दें कि हावड़ा के बाद बंगाल में हुगली जिले में भी रविवार को हिंसा की घटना घटी है। इसे लेकर BJP और TMC आमने-सामने है।
शिबपुर में स्थिति नियंत्रण में है: मुखर्जी
दूसरी ओर, रामनवमी के दिन हावड़ा के शिबपुर में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने बंगाल सरकार को एक रिपोर्ट (Report) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
नेता विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंसा की NIA जांच की मांग करते हुए एक जनहित याचिका (Petition) दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि हिंसा में बम फेंके गए और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों (Central Forces) की तैनाती की भी प्रार्थना की थी।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान एडवोकेट जनरल SN मुखर्जी (SN Mukherjee) ने कहा कि शिबपुर में स्थिति नियंत्रण में है।