रांची: राजधानी रांची में हुए जमीन घोटाले (Land Scam) को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दूसरी बार दिए गए समन को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है।
मुख्यमंत्री की ओर से समन के खिलाफ 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रिट पिटीशन दायर की गई है।
रिट याचिका में इडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है।
ED को लिखा है पत्र
दूसरी और ईडी को पत्र लिख कर कोर्ट का फैसला आने तक अपनी कार्रवाई स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है। बताया जाता है कि फिलहाल मुख्यमंत्री के पत्र के आलोक में ED कोई फैसला नहीं लिया है।
गौरतलब है कि पहली बार ईडी की ओर से भेजे समन के आलोक में 14 अगस्त को हाजिर होने के बदले जवाब में मुख्यमंत्री की ओर से लिखे गए आक्रामक पत्र के मद्देनजर इडी ने भी कानून का सहारा लिया था।
ED ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट (Caveat in Supreme Court) दायर किया था, ताकि मुख्यमंत्री या विजय हांसदा द्वारा दायर की जानेवाली याचिका पर ईडी का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं हो।
ईसीआइआर के बारे में ईडी का तर्क
यह महत्वपूर्ण है कि PMLA की धारा-66(2) (Section-66(2) of PMLA) के तहत ED द्वारा साझा की गई सूचना के आलोक में राज्य सरकार ने सदर थाने में बड़गाईं अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
ED ने इसी प्राथमिकी को इसीआइआर के रूप में दर्ज करने के बाद जमीन के मामले में पूछताछ के लिए पहला समन जारी कर मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए
14 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसके बाद दूसरा समन जारी कर उन्हें 24 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था।