दुमका: BJP विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) सहित सात आरोपितों को दुमका में MP-MLA के विशेष अदालत ने बर कर दिया है।
वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बाबूलाल मरांडी समेत देवघर के डॉ संजय, मणिशंकर समेत कुल सात लोगों को आरोपित बनाया गया था।
दुमका में MP-MLA के विशेष अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत सात आरोपितों को बरी कर दिया।
उनके साथ छह अन्य आरोपित भी इस न्यायालय में पेश हुए, जिनके खिलाफ जरमुंडी विधानसभा चुनाव में थाना कांड संख्या 213/14 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
2014 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में जरमुंडी के CO ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी
इन सभी पर जरमुंडी थाना क्षेत्र में एक यात्री शेड में पार्टी का झंडा लगाने का आरोप था। तब मरांडी झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष थे।
मामले में मरांडी, डॉ संजय कुमार, मणिशंकर, निरंजन कुमार मंडल, संजय कुमार गुप्ता, जुली यादव, शेखर सुमन समेत सात लोग आरोपित बनाये गये थे।
अधिवक्ता राघवेंद्र पांडेय और मनोज कुमार साह ने बताया कि वर्ष 2014 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले (Model Code Of Conduct Violation Cases) में जरमुंडी के CO ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इन सभी को बरी कर दिया।