मुंबई: Mumbai Terrorist Attacks (मुंबई में आतंकी हमले) की आशंका और कानून-व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी खतरों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने 15 दिनों का Alert जारी किया है।
इन पंद्रह दिनों में मुंबई शहर में CRPC की धारा 144 (जमावबंदी) लागू रहेगी। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने नई Guidelines भी जारी की है।
आपको बता दें कि मुंबई हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहा है। इस बार अलग-अलग सूत्रों से आतंकी हमले, दंगे भड़काने, अशांति फैलाने की साजिशों के कुछ Inputs मिले हैं।
इसीलिए मुंबई पुलिस ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक के लिए यह Alert जारी किया है। यह आदेश 1 नवंबर 2022 की दोपहर 12 बजे के बाद से लागू होगा और 15 नवंबर की रात 12 बजे तक चलेगा।
यह आदेश 15 दिनों के लिए लागू किया जा रहा है। लेकिन अगर खतरे की आशंका कायम रही तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है।
मुंबई पुलिस ने नहीं किया खतरों का खुलासा, लेकिन लगा दी 144 की धारा
इन 15 दिनों में मुंबई शहर पर ऐसे कौन से खतरे मंडरा रहे हैं, मुंबई पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है। लेकिन खतरों से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है।
मुंबई पुलिस की ओर से यही बताया गया है कि यह आदेश कानून-व्यवस्था (Law and order) को सही रखने के लिए और संभावित खतरों की आशंकाओं को देखते हुए लागू किया गया है।
मुंबई पुलिस के आदेश के मुताबिक एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों को जमा होने पर रोक होगी। इन 15 दिनों में किसी भी तरह की सभा का आयोजन या रैली की अनुमति नहीं होगी।
लाउडस्पीकर और डीजे (Loudspeaker And DJ ) पर भी पाबंदी होगी। मुंबई पुलिस के इस आदेश के मुताबिक जो सामान्य कार्यक्रम हैं, उनपर यह पाबंदी लागू नहीं होगी।
स्कूल-कॉलेज (School College) नियमित रूप से चलेंगे। सिनेमा-थिएटर्स शुरू रहेंगे। शादियाां- अंतिम संस्कार पर ये नियम लागू नहीं होंगे। कार्यालयों-संस्थाओं की बैठकों पर रोक नहीं होगी।