रांची: Jharkhand High Court (झारखंड हाई कोर्ट ) के न्यायाधीश जस्टिस सुभाषचांद की कोर्ट ने गैंगस्टर विकास तिवारी (Gangster Vikas Tiwari) को आर्म्स एक्ट और रंगदारी से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी है।
विकास तिवारी की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार पांडेय ने बहस की। राज्य सरकार (State government) की ओर से अपर लोक अभियोजक मो. अजीमुद्दीन (Mo. azimuddin) ने बहस करते हुए आरोपित को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया लेकिन अदालत ने आरोपित के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के अभाव में उसे बेल दे दी।
हजारीबाग कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दी
उल्लेखनीय है कि विकास तिवारी गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड (Gangster Sushil Srivastava Murder Case) का दोषी है और हजारीबाग कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दी है। फिलहाल वह जेल में बंद है।
विकास तिवारी पर करीब एक दर्जन रंगदारी और हत्या (Extortion And Murder) समेत कई गंभीर आरोप है। बेल मिलने के बाद भी वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकता।