PM Kisan Samman Nidhi Yogna: जो किसान PM किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ उठा रहे हैं उन्हें 31 जुलाई तक e-kyc कराना आवश्यक है।
सरकारी आदेश अनुसार e-kyc की प्रकिया पूरी नहीं करने वाले किसानों को अगली किस्त मिलने में परेशानी हो सकती हैं।
e-kyc करने की प्रक्रिया
किसान दो तरह से PM किसान के लिए e-kyc की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपनी e-kyc करवा सकते हैं।
इसके अलावा घर बैठे ऑनलाइन PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम e-kyc प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबल लिंक होना आवश्यक है। लिंक होने के बाद आप लैपटॉप, मोबाइल से OTP के जरिए e-kyc घर बैठे पूरी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की तीन किस्तें साल में (कुल 6,000 रुपए) दी जाती हैं। योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी ही किसानों का रजिस्ट्रेशन (Registration) कर रहे हैं।
स्टेट्स चेक करने की प्रक्रिया
यदि आपने इस स्कीम के लिए रजिस्टर किया है तो आप PM किसान पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। नाम चेक करने की ये है प्रोसेस…
सबसे पहले PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट खुलने के बाद फार्मर कॉर्नर में जाकर लाभार्थी सूची पर क्लिक करें।
इसके बाद अपने राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी दर्ज करें।
इसके बाद आपको Get Report पर क्लिक करना होगा। इस रिपोर्ट में आपके गांव के सभी लाभार्थियों की जानकारी मिल जाएगी।
इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
PM किसान योजना में सभी किसानों को मिलता है फायदा
शुरुआत में जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी (फरवरी, 2019), इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए था।
इसमें वो किसान शामिल थे जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कम्बाइन्ड लैंड होल्डिंग (संयुक्त भूमि) थी। जून 2019 में स्कीम को रिवाइज किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि, कुछ किसानों को अभी भी इस योजना से बाहर रखा गया है।
PM-KISAN से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी है।
इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं। इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे प्रोफेशनल्स के साथ-साथ 10,000 रुपए से ज्यादा की मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनर्स और पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स (Income Tax) भरने वालों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है।