नई दिल्ली: केन्द्र सरकार (Central Government) ने निजी एजेंसियों (Private Agencies) (चरण- III) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं (FM Radio Broadcasting Services) के विस्तार पर नीति दिशा-निर्देशों में उल्लिखित कुछ प्रावधानों के संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था।
केन्द्र सरकार ने 15 वर्ष की लाइसेंस अवधि के दौरान एक ही प्रबंधन समूह के तहत FM Radio अनुमतियों के पुनर्गठन के लिए 3 साल की विंडो अवधि को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने चैनल होल्डिंग (Channel Holding) पर 15 प्रतिशत राष्ट्रीय सीमा को हटाने के लिए रेडियो उद्योग (Radio Industry) की लंबित मांग को भी स्वीकार कर लिया है।
इसके अलावा एफएम रेडियो नीति (FM Radio Policy) में वित्तीय पात्रता मानदंडों (Financial Eligibility Criteria) को सरल बनाया गया है।
देश के टियर-III शहरों में FM Radio और मनोरंजन के अधिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेंगे
ऐसी आवेदक कंपनी अब ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के शहरों के लिए बोली लगाने में शामिल हो सकती है, जिनकी अभी कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपये है जो पहले 1.5 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी।
ये तीन संशोधन मिलकर निजी एफएम रेडियो उद्योग (Private FM Radio Industry) को अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने का पूरी तरह से लाभ उठाने में मदद करेंगे और देश के टियर-III शहरों में FM Radio और मनोरंजन के अधिक विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
इससे न केवल रोजगार (Employment) के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि FTA (फ्री टू एयर) Radio Media पर संगीत और मनोरंजन देश के दूरदराज के कोनों में भी आम आदमी के लिए उपलब्ध हो।