मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की बात से सुप्रीम कोर्ट नाराज, 25 अगस्त को…

कोर्ट ने वकील की दलील सुनने के बाद कहा कि भड़काऊ भाषण कोई भी पक्ष दें, सबके साथ सामान तरीके से कार्रवाई हो

News Aroma Media
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Boycott of Muslim community in Nuh : हरियाणा के नूंह (Nuh of Haryana) में पिछले महीने से काफी दंगे चल रहे हैं। इसके कारण अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को टिप्पणी करनी पड़ी है।

बता दें कि शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद लगभग 50 पंचायतों ने मुस्लिम समुदाय (Muslim Community) के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया था।

अब इसके खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए टल गई है। सुनवाई के दौरान एक वकील ने केरल में मुस्लिम लीग की रैली (Muslim League Rally) में हिंदुओं के खिलाफ नारे की जानकारी दी।

मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की बात से सुप्रीम कोर्ट नाराज, 25 अगस्त को…-The Supreme Court is angry with the matter of economic boycott of the Muslim community, on August 25…

भड़काऊ बयान और…

कोर्ट ने वकील की दलील सुनने के बाद कहा कि भड़काऊ भाषण कोई भी पक्ष दें, सबके साथ सामान तरीके से कार्रवाई हो।

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अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। ऐसे मामलों में किसी को माफ़ नहीं किया जा सकता। पिछली सुनवाई में भड़काऊ बयान और भड़काऊ अपराध (Inciting Statements and Inciting Offenses) पर शीर्ष अदालत ने सख्त विचार व्यक्त किए थे।

मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की बात से सुप्रीम कोर्ट नाराज, 25 अगस्त को…-The Supreme Court is angry with the matter of economic boycott of the Muslim community, on August 25…

सर्वोच्च अदालत ने तब कहा था कि ‘भड़काऊ भाषण और भड़काऊ हिंसा (Hate speech and inciting violence) किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा।’

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