रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में गुरुवार को शराब कारोबारी नरेश सिंघानिया उर्फ नरेश सिंधिया (Naresh Scindia) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने Court से समय देने की अपील की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब उसकी जमानत पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी।
2021 में रांची पुलिस ने सिंधिया को किया था गिरफ्तार
नरेश सिंधिया की ओर से हाई कोर्ट (High Court) के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा और विभास सिन्हा ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में रांची के अलग-अलग इलाकों में जहरीला शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई थी।
मृतकों में जैप (Zap) के दो जवान भी शामिल थे। घटना के चार साल बाद 2021 में रांची पुलिस ने सिंधिया को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह जेल में है।