धनबाद: 13 साल की नाबालिग (Minor) को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले फूफवाडीह बरवाअड्डा निवासी ढोलन प्रसाद हाजरा एवं भास्कर हाजरा को धनबाद (Dhanbad) POCSO Act के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने गुरुवार को उम्रकैद सजा (Life Prison) सुनाई।
दोनों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना (Fine) भी लगाया गया है। बुधवार को आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
27 अक्टूबर 2022 को दायर की गई थी चार्जशीट
प्राथमिकी पीड़िता के भाई की शिकायत पर बरवाअड्डा थाना (Barwadda Police Station) मे दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 26 अगस्त 22 को पीड़िता शौच के लिए घर के पीछे झाड़ी में गई थी।
उसी समय पहले से घात लगाए बैठे दोनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया व मुंह दबाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म (Rape) किया। पुलिस ने 27 अक्टूबर 22 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था।