बोकारो: गोमिया थाना इलाके के एक 15 वर्षीय नाबालिग का यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने वाले दो बच्चे का पिता सरफराज उर्फ राजा को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश Poxo राजीव रंजन की अदालत ने 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए जुर्माना की राशि न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया।
राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास में रहना हाेगा। विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मामले को लेकर न्यायालय के समझ गवाहों और साक्ष्यों को रखा गया।
दो बच्चों का पिता है आरोपी
इसके बाद न्यायालय (Court) ने फैसला सुनाया। घटना गोमिया थाना इलाके की है। पीड़िता ने घटना को लेकर 7 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पीड़िता से आरोपी से उसका परिचय वर्ष 2019 में सरस्वती पूजा के समय हुआ था। उसके बाद से ही युवक ने उसे भरोसे में लेकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने लगा।
बाद में जब पता चला कि आरोपी दो बच्चों का पिता (Father of two children) है और वह धोखा देकर यौन शोषण कर रहा था। उसके बाद घटना की जानकारी परिजनों को दी। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।