बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह (Additional Sessions Judge IV Yogesh Kumar Singh) के कोर्ट ने सोमवार को बहन के साथ छेड़छाड़ (Molestation) के विरोध में आए भाई का तलवार से हाथ का अंगूठा काटने के दोषी अभिमन्यु राठौर उर्फ मन्नत को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन का पक्ष रखने वाले विशेष श्लोक अभियोजन एके राय ने यह जानकारी दी है। घटना बालीडीह थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलनी में 29 जून, 2021 की रात को घटित हुई थी।
अंगूठा कट कर हाथ से बिल्कुल अलग हो गया
शिवपुरी निवासी रविन्द्र प्रसाद (Ravindra Prasad) की बेटी कुत्तों को खाना देने घर से बाहर निकली थी। इस बीच अभिमन्यु राठौर ने उसके साथ गाली-गलौज और छेड़छाड़ की थी।
युवती के शोर मचाने पर उसका भाई रजनीश बचाव में आया। इस दौरान दोषी कुछ पल के लिए घर गया और वापस आकर तलवार से हमला कर दिया।
इसमें रजनीश के बाएं हाथ का अंगूठा (Thumb) कट कर हाथ से बिल्कुल अलग हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित युवती के पिता रविन्द्र प्रसाद मौके पर पंहुचकर विरोध शुरू किया, तो दोषी युवक ने तलवार से उनके भी पूरे शरीर पर गहरा जख्म बनाकर फरार हो गया।