रांची: Jharkhand High Court (झारखंड हाई कोर्ट) में शुक्रवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान से जुड़े मामले (Pension Payment Case) की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य के वित्त सचिव सशरीर अदालत के समक्ष हाजिर हुए।
कोर्ट को वित्त सचिव ने जानकारी दी कि न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने वाले कर्मचारियों का जो पैसा पहले पेंशन निधि में जमा है, उसे वापस लेने के लिए इस समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
खुशबु खातून और अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में बहस की
इसपर कोर्ट ने उन्हें यह निर्देश दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) में शामिल होने के लिए आवेदन देने की तिथि को बढ़ाया जाए।
कोर्ट के निर्देश पर वित्त सचिव ने मौखिक रूप से कहा कि वह इसका निर्देश जारी करेंगे। साथ ही अदालत (Court) ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा कि कर्मचारियों के अंशदान लेने का मामला इस याचिका के आदेश से प्रभावित होगी।
प्रार्थी खुशबु खातून और अन्य की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत में बहस की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने दलील पेश की। अदालत ने इस मामले में पेंशन के अंशदान की राशि जमा कर रही संस्था को भी Notice जारी करने का निर्देश दिया है।