रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में सोमवार को CBI मामले में आरोपित व्यवसाई अमित सरावगी (Amit Saraogi) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। CBI की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।
वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह एवं अधिवक्ता ऋषभ कुमार ने पैरवी (Indrajit Singh and advocate Rishabh Kumar Advocated) की।
यह मामला बैंकों से जालसाजी करने से जुड़ा
आरोप है कि इनके द्वारा बैंकों से कपड़ा के बिजनेस को लेकर लोन लिया गया था, लेकिन लोन की राशि को बिल्डिंग के बिजनेस के कार्य में लगा दिया गया।
इससे बैंकों को बड़ी राशि का नुकसान हुआ। ये दोनों आरोपित श्री बद्री केदार उद्योग एवं सनबीम के निदेशक पद पर थे।
उल्लेखनीय है कि Bank of India से 31 करोड़ रुपये रुपये से अधिक की राशि की जालसाजी से जुड़े मामले में ज्ञान प्रकाश सरावगी एवं अन्य के खिलाफ CBI ने तीन प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मामला बैंकों से जालसाजी करने से जुड़ा है।