झारखंड

ट्रैफिक SP नियमों का पालन कराने के लिए लगातार चलाएं अभियान, हाई कोर्ट ने…

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court)में राजधानी रांची में ट्रैफिक (Traffic) की व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

Campaign to Enforce Traffic SP Rules : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court)में राजधानी रांची में ट्रैफिक (Traffic) की व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट ने मौखिक कहा कि ट्रैफिक SP रांची शहर में Traffic नियमों का पालन करने के लिए लगातार अभियान चलाएं।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह रांची शहर के चौक-चौराहों पर कहां-कहां ट्रैफिक पोस्ट की जरूरत है उसे चिह्नित कर कोर्ट को बताएं। इसके अलावा ट्रैफिक पोस्ट में पुलिस के लिए वॉशरूम की व्यवस्था रखें।

कोर्ट ने मौखिक कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे तक ट्रैफिक नियम के पालन को लेकर सड़कों पर तैनात रहते हैं। इसलिए उनके लिए ट्रैफिक पोस्ट में वॉशरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सरकार को इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाल में एक सप्ताह के भीतर 156 ई रिक्शा जब्त किया गया जबकि पांच ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया गया।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि 20 जून से एक जुलाई तक 18725 टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर का चालान काटा गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि Traffic SP ने डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कहा है कि ऑटो चालकों के ब्लू रंग का Dress Code E-Rickshaw चालकों के लिए भी करने की कार्रवाई की जाए।

कोर्ट ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि ई-रिक्शा पर उनके चलने के लिए दिए गए परमिट वाले रूट चार्ट को लगाया जाए ताकि वे दूसरे रूट में अपने ई रिक्शा ना चलाएं। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि वैसे रूट में ई रिक्शा को परमिट न दिया जाए, जहां प्रतिदिन जाम की समस्या रहती है।

कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को Traffic Post के संबंध में जानकारी देने का निर्देश देते हुए मामले के अगली सुनवाई 18 जुलाई निर्धारित की है।

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