रांची: पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई (CBI) कोर्ट 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा।
मालूम हाे कि हाईकाेर्ट के आदेश पर 4 अगस्त 2010 काे सीबीआई ने विजिलेंस का केस नंबर 09/09 की जांच के लिए टेक ओवर किया था।
बंधु तिर्की ने भी अपने बचाव में 8 गवाह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए
इसके बाद आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में काेर्ट में केस नंबर आरसी 5(ए) 2010 दर्ज किया गया था।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, बंधु तिर्की ने वर्ष 2005 से 2009 के बीच विधायक और मंत्री रहने के दौरान 6 लाख 28 हजार 698 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए थे।
सीबीआई ने पूर्व मंत्री सह विधायक पर लगे अराेप काे साबित करने के लिए काेर्ट में 21 लाेगाें का गवाह दर्ज कराया है।
इसके अलावे बंधु तिर्की की संपत्ति के कागजात, आय-व्यय और वेतन का पूरा ब्योरा से संबंधित कागजात कोर्ट को दिया है। बंधु तिर्की ने भी अपने बचाव में 8 गवाह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए।