Tuppa Lohra sentenced to 20 years: POCSO के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले (Rape cases) में दोषी युवक प्रभुनाथ लोहरा उर्फ Tuppa Lohra को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अलग से सजा काटनी होगी।
सुनसान जगह पर ले जाकर घटना का दिया था अंजाम
अदालत ने पिछले सप्ताह आरोपित को मामले में दोषी करार दिया था। वह बेड़ो निवासी है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 27 मई, 2020 को बेड़ो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
लोहरा ने खेल रही नाबालिग को सुनसान जगह पर ले जाकर घटना का अंजाम दिया था। साथ ही धमकी दी थी कि घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मार देंगे।