नई दिल्ली: यदि आपने नया SIM Card खरीदा है तो उसे दूरसंचार विभाग 24 घंटे तक चालू नहीं करने देगा। विभाग ने टेलिकॉम यूजर्स (Telecom Users) के लिए नया नियम जारी किया है और इसका सख्ती से पालन भी करने को कहा गया है।
टेलिकॉम कंपनियां (Telecom Companies) यदि इसका पालन नहीं करती हैं तो कार्रवाई की भी संभावना है। अब नए नियम में क्या-क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए।
दरअसल दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से नया नियम लागू कर दिया है। ऐसे में नया सिम कार्ड 24 एक्टिवेट होने के 24 घंटे तक बंद रहेगा।
मतलब सिम एक्टिवेट (Sim Activate) होने के 24 घंटे तक इनकमिंग, आउटगोइंग और SMS की सुविधा को बंद रखा जाएगा। ऐसा कदम बढ़ते सिम कार्ड फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है।
दूरसंचार विभाग (Telecom Deptt) की तरफ से नए नियम को लागू करने के लिए सभी टेलिकॉम कंपनियों को 15 दिनों का वक्त दिया गया है।
जालसाजी के साथ अन्य फायदे भी होंगे
डॉट सिम एक्टिवेट (Dot Sim Activate) होने के 24 घंटे के भीतर कस्टमर कस्टर वेरिफिकिशन (Customer Verification) करेगी कि नए सिम नए सिम या उसे अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट डाली गई है या नहीं अगर कस्टमर नया सिम की रिक्वेस्ट को नकार देता हैं, तो नया सिम एक्टिवेट नहीं किया जाएगा।
बैंक फ्रॉड रोकने में मिलेगी मदद : अभी कस्टमर की पर्सनल जारी चोरी करना बेहद आसान हो गया है। इसकी मदद से फ्रॉड करने वाले नया सिम इश्यू करा लेते हैं, जिसके बाद बिना कस्टमर की जानकारी के पुराना सिम बंद कर दिया जाता है।
वही नए सिम से OTT हासिल करके बैकिंग फ्रॉड (Banking Fraud) जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस तरह सिम लेने के नियमों में इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इसमें और भी कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। जिस तरह से साइबर अपराधी सक्रिय हैं, उसे लेकर सरकार भी काफी गंभीर है और टेलिकॉम कंपनियों को समय-समय पर अपनी तकनीक को Update करने का भी निर्देश दे रहे हैं।