खूंटी: खूंटी के अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी डॉ जितेंद्र कुमार सिंह को वित्तीय शक्ति के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार आदि के गंभीर आरोप में निलंबित (Dr Jitendra Kumar Singh Suspended) कर दिया गया है।
इस संबंध में झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (Animal Husbandry Division) ने अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना में कहा गया है जिला पशुपालन पदाधिकारी खूंटी द्वारा डॉ जितेंद्र सिंह पर लगे आरोपों की पुष्टि की गई है और विभागीय कार्य में इनकी स्वेच्छाचारीता प्रतिवेदित (Reported Voluntarily) की गई है।
जिला पशुपालन पदाधिकारी खूंटी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि डॉक्टर सिंह द्वारा पशु चिकित्सकों एवं कर्मियों (Veterinarians and Personnel) के वेतन भुगतान के संबंध में अपने वित्तीय शक्ति का दुरुपयोग किया गया है और वेतन भुगतान के लिए के लिए अवैध राशि की वसूली भी की जाती है।
भत्ते के अलावा कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा
निलंबन की अवधि में डॉ जितेंद्र सिंह (Dr Jitendra Singh) का मुख्यालय जिला पशुपालन कार्यालय दुमका होगा।
निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते के अलावा कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई (Departmental Action Against) चलाने का निर्णय भी लिया गया है।