नई दिल्ली: Driving licence हासिल करने के लिए हर किसी को अपने टेस्ट के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है।
इसी झंझट से राहत देने के लिए केंद्रीय सड़क और मोटर मार्ग मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है इसके अलावा अगर आप DL में अपना पता बदलना चाहते हैं या और कोई जरूरी इंफॉर्मेशन बदलना चाहते हैं तो वह भी अब आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं।
1 जुलाई 2022 से प्रभावी
केंद्रीय सड़क और मोटर मार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं। जो 1 जुलाई 2022 से प्रभावी माने जाएंगे।
मंत्रालय के अनुसार इन नियमों के तहत राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा केवल निजी ड्राइविंग सेंटर चलाए जाएंगे।
इस नए नियम के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आरटीओ जाने की आवश्यकता और प्रतीक्षा करने की झंझट समाप्त कर दी गई है।
जिनके मुताबिक ड्राइविंग टेस्ट अब अनिवार्य नहीं होगा है। लाइसेंस लेने के लिए ड्राइविंग लर्निंग सेंटर का प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा।
निजी ड्राइविंग लाइसेंस
मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये नए नियम निजी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है, वहीं अगर आप निजी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका अलग प्रवाधान है।
Private Vs Commercial Vehicle Type
MC50cc – 50 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों के लिए होते हैं, MC EX50CC – 50CC या उससे अधिक की गियर और क्षमता वाले LMV (कार, मोटरसाइकिल) के लिए, MCWOG/FVG – किसी भी इंजन क्षमता वाली लेकिन बिना गियर वाली मोटरसाइकिलें, M/CYCL.WG – गियर वाली/बिना गियर वाली सभी मोटरसाइकिलें।
कमर्शियल वाहनों में एचएमवी – भारी मोटर वाहन, एचजीएमवी – भारी माल मोटर वाहन, एचपीएमवी/एचटीवी – भारी यात्री मोटर वाहन/भारी परिवहन वाहन, एमजीवी – मध्यम माल वाहन, एलएमवी – एलएमवी – मोटरकार, डिलीवरी वैन, जीप और टैक्सी, ट्रेलर – भारी ट्रेलर लाइसेंस आदि। इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस भी है।