किडनी के इलाज के लिए लालू यादव को सिंगापुर जाने मिली इजाज़त, कोर्ट ने रिलीज किया पासपोर्ट

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रांची: बिहार (Bihar) के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) का अपने इलाज के लिए सिंगापुर (Singapore) जाने का रास्ता साफ हो गया। CBI के विशेष न्यायाधीश ने उनके पासपोर्ट (Passport) को रिलीज करने की अनुमति दे दी है।

शुक्रवार को CBI के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की उनके पासपोर्ट (Passport) को रिलीज (Release) करने की याचिका (Petition) पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लालू प्रसाद के पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया। लालू की ओर से झारखंड हाई कोर्ट (JHC) के अधिवक्ता प्रभात कुमार, अनंत कुमार विज और देवर्षी मंडल ने CBI Court में बहस की।

कोर्ट से Passport के रिलीज की अनुमति के बाद राजद नेता लालू प्रसाद यादव का अपनी किडनी के इलाज (Kidney Treatment) के लिए सिंगापुर (Singapore) जाने का रास्ता साफ हो गया है।

लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि 24 सितंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में उन्होंने अपने इलाज के लिए अपॉइंटमेंट (Appointment) लिया है लेकिन कानूनी अड़चनों (Legal Hurdles) के कारण वह बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते थे।

लालू ने अपना पासपोर्ट CBI कोर्ट में रिनुअल कराकर जमा कर दिया था

इसलिए उन्होंने CBI कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया है।

इससे पूर्व 13 सितंबर को भी लालू यादव की ओर से CBI कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति मांगी गयी थी।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में 31 अगस्त को चारा घोटाला मामले (Fodder Scam Case) के अलग-अलग मामलों में सजायाफ्ता लालू ने अपना पासपोर्ट CBI कोर्ट में रिनुअल कराकर जमा कर दिया था।

लालू चारा घोटाला (Lalu Fodder Scam) के पांच मामलों में सजायाफ्ता (Convicted) हैं और वर्तमान में वे सभी मामलों में जमानत पर हैं।