रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में जमीन घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वैसे तो ईडी ने उनके खिलाफ तीसरा समन भी भेज दिया है, लेकिन दूसरे समन के बाद ही हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। अभी उसे मामले में कोई आदेश निर्देश कोर्ट की ओर से नहीं आया है।
हेमंत की याचिका में क्या है अपील
हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि ईडी को उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दें। ईडी के समन को चुनौती देती याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। जब ईडी पूछताछ के लिए समन जारी करती है तो गिरफ्तारी का डर बना रहता है। ईडी की गतिविधि को राजनीतिक कारणों से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताते हुए हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है। रिट पिटीशन में पीएमएलए-2002 की धारा 50 और 63 की वैधता को मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
9 सितंबर को पूछताछ के लिए ईडी ने तीसरी बार भेजा है समन
जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 14 अगस्त ईडी के समक्ष पेश होना था। मुख्यमंत्री पहले समन के बाद पेश नहीं हुए और ईडी को पत्र लिखा था और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जारी समन पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है।
उन्होंने अपने और अपने परिजनों की संपत्ति का पूरा ब्यौरा ईडी को पहले ही उपलब्ध करा दिया है। दूसरा समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया गया और 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद हेमंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब ईडी ने मुख्यंमत्री हेमंत सोरेन को तीसरा समन जारी किया है और 9 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।