दुमका में पति के हत्या मामले में दोषी पत्नी और ममेरे भाई को आजीवन कारावास

Central Desk
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दुमका: झारखंड में दुमका जिले की सत्र अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या (Murder) करने के मामले में उसकी पत्नी और ममेरे भाई को आज आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा (Additional Sessions Judge Rakesh Kumar Mishra) ने यहां मामले में सुनवाई के बाद परमेश्वर टुडू की हत्या के मामले में उसकी पत्नी पानवती हेम्ब्रम और ममेरे भाई ईश्वर मुर्मू को सश्रम आजीवन कारावास के साथ बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वहीं न्यायालय ने भादवि की धारा 201के तहत दोषी पाकर दोनों आरोपी को सात साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को एक साल के अतिरिक्त कारावास (Additional imprisonment) की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।

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