नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंजिला टावरों को गिराने के लिए 4 सितंबर तक का अतिरिक्त समय दिया है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने Noida Authority के अनुरोध पर 4 सितंबर तक का अतिरिक्त समय दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए ये आदेश दिया
कोर्ट ने कहा कि टावर 28 अगस्त तक गिराए जाने हैं। लेकिन अपरिहार्य स्थिति में इसके लिए 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय लिया जा सकता है।
31 अगस्त, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का आदेश बरकरार रखते हुए ये आदेश दिया था।