रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शनिवार को छह साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) नहीं कराने के विरुद्ध याचिका दायर की गयी।
रिट याचिका में झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) के नियमों और गाइडलाइन (Guideline) का पालन नहीं करने की बात कही गई है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य में छह साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) नहीं हुई है और सरकार 50 हजार शिक्षकों (Teachers) की बहाली करने की तैयारी कर रही है।
JTET उत्तीर्ण व्यक्ति ही शिक्षक बन सकते हैं
सभी जिलों से इसको लेकर आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) भी मुख्यालय में मंगाया गया है।
JTET की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही अभ्यर्थी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा के लिए शिक्षक (Teacher) बन सकेंगे।
शिक्षक नियुक्ति मामले में इसे एक योग्यता के रूप में रखा गया है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जेटेट उत्तीर्ण व्यक्ति ही शिक्षक बन सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि छह वर्षों से परीक्षा नहीं होने की वजह से कई योग्य छात्र शिक्षक नहीं बन सके हैं।