धनबाद: बढ़ती ठंड (Cold) के कारण विद्यार्थियों (Students) को हो रही परेशानियों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी (District Magistrate सह उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी निजी एवं गैर सरकारी विद्यालयों (Private and non-government schools)को सुबह 9:00 बजे से खोलने व कक्षा का संचालन (Classroom Management) करने का आदेश दिया है।
छात्रों की उपस्थिति का समय सुबह 8:55 बजे से पहले नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव (Immediate Effect) से लागू होगा तथा 28 फरवरी, 2023 तक प्रभाव में रहेगा।
आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education & Literacy) से प्राप्त निर्देश के आलोक में 16 दिसंबर से सभी सरकारी विद्यालयों (Government Schools) में कक्षा का संचालन सुबह 9:00 बजे से होगा।
28 फरवरी, 2023 के पश्चात विद्यालय प्रबंधन समय सीमा में परिवर्तन करने के लिए अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे।
सभी विद्यालय प्रबंधन व पदाधिकारियों (School Management and Officials) का इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।