हजारीबाग: हजारीबाग (Hazaribagh) DC और पुलिस अधीक्षक (Police Officer), हजारीबाग DC नैंसी सहाय न SP मनोज रतन चौथे ने संयुक्त आदेश (Joint Order) जारी किया है।
कहा है कि देश के विभिन्न भागों में घटित सांप्रदायिक घटना (Communal Incident) और पूर्व के वर्षों में जिले में घटित घटना के देखते हुए शब-ए-बारात (Shab-E-Barat) एवं होली (Holi) को सौहार्दपूर्ण वातावरण (Congenial Atmosphere) में सम्पन्न कराने के लिए पूरे हजारीबाग अनुमंडल (Hazaribagh Subdivision) क्षेत्र अन्तर्गत दंप्रसं की धारा 144 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी विद्या भूषण कुमार के द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जायगी
ताकि विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो सके। आदेश में कहा है कि शब-ए-बारात और होली के दिन किसी भी घातक हथियार अग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
शब-ए-बारात एवं होली पर्व के अवसर पर सोशल नेटवर्किंग जैसे Whatsapp, Twitter, Facebook सहित सभी तरह के सोशल मीडिया (Social Media) पर भड़काऊ मैसेज Audio-Video के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा।
वहीं उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जायगी। जबरदस्ती न तो किसी को रंग लगाया जाय और न ही किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी की जाए जिससे शांति व्यवस्था (Peace keeping) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
यह निषेधाज्ञा आदेश 06 मार्च से 09 मार्च तक लागू रहेगा
शब-ए-बारात एवं होली पर्व के अवसर पर Jharkhand Round Speaker Control Act 1955 का पालन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि ध्वनि विस्तारक यंत्र Noise Pollution Rules – 2000 की धारा (5) में निर्धारित मानक स्तर तक ही ध्वनि उत्पन्न हो तथा 10.00 बजे रात्रि से 6.00 बजे प्रातः तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाए।
शब-ए-बारात एवं होली के दिन शांतिप्रिय और नशामुक्त कार्यक्रम (De-Addiction Program) होना चाहिए। यह निषेधाज्ञा आदेश (धारा 144) 06 मार्च से 09 मार्च तक लागू रहेगा।