रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए एक और बड़ा झटका। उनकी समस्या मोदी सरनेम मामले (Modi surname matters) में बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को रांची की MP/MLA कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम मामले’ को लेकर उनकी एक याचिका खारिज कर दी है।
जानकारी दे दें कि राहुल गांधी ने रांची MP/MLA कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची के कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि उनके खिलाफ रांची में प्रदीप मोदी (Pradeep Modi) नाम के व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
गुजरात हाईकोर्ट ने भी नहीं दी थी राहत
यह जान लें कि इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
बता दें कि कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर अब जस्टिस हेमंत प्रच्छक गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था।