RBI ने बिहार राज्य सहकारी बैंक पटना पर 60.20 लाख का जुर्माना लगाया

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मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, (Cooperative Bank Limited) पटना पर नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 60.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

RIB ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के बाद नाबार्ड की तरफ से किए गए निरीक्षण (Inspection) से पता चला कि यह सहकारी बैंक संदिग्ध लेनदेन को चिह्नित करने वाले Software लगाने और उनकी जानकारी देने में नाकाम रहा था।

इसके अलावा तय समय में वैधानिक सूचना (Statutory Information) भी बैंक ने नहीं दी थी। इसके अलावा बैंक चारों क्रेडिट सूचना कंपनियों को आंकड़ों का ब्योरा देने और निदेशकों की एक उपभोक्ता सेवा समिति गठित करने में भी विफल रहा।

RBI ने बिहार राज्य सहकारी बैंक पटना पर 60.20 लाख का जुर्माना लगाया -RBI imposes fine of 60.20 lakh on Bihar State Cooperative Bank Patna

मेघालय पर भी छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया

केंद्रीय बैंक (Central bank) ने आधिकारिक बयान में कहा कि बैंक को नोटिस जारी किया गया था और उसके जवाब को देखने के बाद यह जुर्माना लगाने का फैसला किया गया।

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इसके अलावा रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मेघालय (Meghalaya) पर भी छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

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