वायनाड उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कहा- कोई जल्दबाजी नहीं

Rahul Gandhi की संसद सदस्यता रद्द किए जाने का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। मंगलवार की शाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शन किया गया

News Aroma Media
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नई दिल्ली: Karnataka Assembly Election की तारीख के ऐलान के दौरान चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्‍यता जाने के बाद खाली हुई वायनाड सीट (Wayanad Seat) पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है।

चुनाव आयोग ने कहा कि वायनाड उपचुनाव (Wayanad Bypoll) को लेकर अदालती आदेश के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

कोई जल्दबाजी नहीं है, निचली अदालत ने अपील के लिए एक महीने का समय दिया है।वायनाड उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कहा- कोई जल्दबाजी नहीं Regarding the Wayanad by-election, the Election Commission said – there is no hurry

कौन लड़ेगा राहुल गांधी की जगह इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव..

Karnataka में रहने वालों की और वहां चुनाव लड़ने वालों की तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर दिलचस्पी थी ही, लेकिन देश भर की दिलचस्पी इस बात को लेकर थी कि क्या चुनाव आयोग आज केरल की वायनाड लोकसभा सीट (Wayanad Lok Sabha Seat) पर भी चुनावों का ऐलान करेगा?

राहुल गांधी की जगह कौन इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेगा? हालांकि, चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वह वायनाड में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लेने जा रहा।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद Kerala की वायनाड Lok Sabha Seat रिक्त है।

गुजरात के सूरत की एक अदालत से मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की जेल की सजा के बाद राहुल गांधी संसद सदस्य के रूप में भी अयोग्य घोषित हो चुके हैं।वायनाड उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कहा- कोई जल्दबाजी नहीं Regarding the Wayanad by-election, the Election Commission said – there is no hurry

उपचुनाव की तारीखों की घोषणा

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 2015 (Representation of the People Act, 2015) की धारा 151A के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभाओं में रिक्त सीटों पर उपचुनाव सीट के खाली होने के छह महीने के भीतर होना चाहिए।

इसी अधिनियम के तहत Rahul Gandhi को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है।वायनाड उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कहा- कोई जल्दबाजी नहीं Regarding the Wayanad by-election, the Election Commission said – there is no hurry

लोकसभा में अभी दो सीटें रिक्त

अधिनियम की धारा 8 (3) कहती है कि एक सांसद को उस समय अयोग्य ठहराया जाता है, जब उसे दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है।

लोकसभा सचिवालय Rahul Gandhi की अयोग्यता को अधिसूचित कर चुकी है और अब उपचुनाव की तारीखों की घोषणा करना चुनाव आयोग पर निर्भर है।

लोकसभा में अभी दो सीटें Jalandhar और Wayanad रिक्त हैं। चुनाव आयोग ने जालंधर में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जालंधर लोकसभा सीट (Jalandhar Lok Sabha Seat) पर भी 10 मई को मतदान होगा। चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे।

वायनाड उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने कहा- कोई जल्दबाजी नहीं Regarding the Wayanad by-election, the Election Commission said – there is no hurry

पूर्व मंत्री ने शिकायत दर्ज की

राहुल गांधी 2019 में उत्तर प्रदेश (UP) में अपनी अमेठी सीट (Amethi Seat) हार गए थे और अपनी दूसरी सीट वायनाड से चुने गए थे।

मानहानि का मामला, 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी “सभी चोरों का उपनाम मोदी (Surname Modi) कैसे हो सकता है” से संबंधित है।

गुजरात के एक पूर्व मंत्री ने शिकायत दर्ज की थी कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है।

Rahul Gandhi की संसद सदस्यता रद्द किए जाने का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। मंगलवार की शाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जानकारी के अनुसार टी एन प्रतापन (T N Prathapan), जेपी अग्रवाल (JP Agarwal), हरीश रावत और शक्ति सिंह गोहिल समेत क़रीब 100 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए।

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