CBI कोर्ट से लालू प्रसाद को राहत, पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश

News Aroma Media
1 Min Read

रांची: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के पासपोर्ट रिलीज मामले में मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार राय की अदालत में सुनवाई हुई।

उनकी मांग को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने उनके पासपोर्ट (Passport) को रिलीज करने का आदेश दिया है, जिससे लालू यादव को राहत मिली है।

लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अदालत को बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट (Kidney transplant) के लिए सिंगापुर के एक अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट का अप टू डेट होना अनिवार्य है।

पासपोर्ट को नवीनीकरण करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस जमा कराया जाएगा

इस वजह से अदालत से पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दाखिल की गई थी, ताकि उसे रिन्यूअल कराने के बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया जा सके।

उन्होंने बताया कि CBI की विशेष अदालत में लालू प्रसाद यादव की पासपोर्ट की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पासपोर्ट देने आदेश जारी किया है।

- Advertisement -
sikkim-ad

उन्होंने बताया कि अब पासपोर्ट को नवीकरण के लिए पासपोर्ट कार्यालय (Passport Office) में जमा कराया जाएगा।

Share This Article