रांची: राजधानी रांची (Ranchi) के रोस्पा टावर (Rospa Tower) के बेसमेंट में बने अवैध निर्माण को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को हटाने का आदेश जारी किया है।
1 सप्ताह में नहीं हटाया गया तो नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पार्किंग (Parking) के लिए छोड़ी गई जगह का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद
मार्केट संचालक रोशन कुमार सुरीन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम (Changing Room) और ब्रेस्ट फीडिंग रूम (Breast Feeding Room) बनाने के लिए एक जगह चिन्हित करने का भी निर्देश दिया।
मार्केट संचालक रोशन कुमार सुरीन को 4 सप्ताह में यह काम करना है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
बता दें कि सुरीन ने नगर निगम के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पार्किंग स्थल खाली करने और 52 लाख का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है।
निगम ने एक सितंबर 2016 को रोस्पा टावर के बेसमेंट में पार्किंग एरिया (Parking Area) को खाली करने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद नगर निगम ने 3 दिन में बेसमेंट खाली करने को कहा
हाई कोर्ट का आदेश मिलने के बाद रांची नगर निगम ने 3 दिन में रोस्पा टावर (Rospa Tower) के संचालक रोशन कुमार सुरीन को नोटिस जारी कर नगर आयुक्त के न्यायालय से दिए आदेश का पालन करने को कहा है।
निगम ने बेसमेंट में पार्किंग स्थल को खाली करने की बात कही है है।