साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक मामले में हाई कोर्ट में रिपोर्ट दायर, 8 नवंबर को…

यह रिपोर्ट विधि विज्ञान निदेशालय के Deputy Director बृज कुमार ठाकुर (Brij Kumar Thakur) ने दायर किया है। उन्होंने बताया है कि कोर्ट ने आठ नवंबर को विधि विज्ञान निदेशालय से बरामद बच्चे एवं उसके पिता की डीएनए रिपोर्ट मांगी थी।

News Aroma Media
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Child Trafficking Case Sahibganj: झारखंड High Court में साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग (Child Trafficking ) से जुड़े एक मामले में आरोपित कुलदेव साह की दो क्रिमिनल अपील (Criminal Appeal) मामले में विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला, रांची (SFSL Ranchi) ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है।

यह रिपोर्ट विधि विज्ञान निदेशालय के Deputy Director बृज कुमार ठाकुर (Brij Kumar Thakur) ने दायर किया है। उन्होंने बताया है कि कोर्ट ने आठ नवंबर को विधि विज्ञान निदेशालय से बरामद बच्चे एवं उसके पिता की डीएनए रिपोर्ट मांगी थी।

DNA रिपोर्ट में बरामद बच्चे और उसके तथा पिता की DNA मैच नहीं हुआ है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बरामद लड़का पीड़ित पिता का बायोलॉजिकल (Biological) पुत्र नहीं है। पिछली सुनवाई में साहिबगंज SP नौशाद आलम ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर DNA Test को एक जटिल प्रक्रिया बताते हुए कोर्ट से समय की मांग की थी।

बरामद किए गए एक बच्चे के DNA टेस्ट की रिपोर्ट

मामले की सुनवाई Justice सुजीत नारायण प्रसाद (Sujit Narayan Prasad) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ कर रही है। खंडपीठ ने पिछले सुनवाई में दो गुमशुदा बच्चों में से बरामद किए गए एक बच्चे के DNA टेस्ट की रिपोर्ट Director Forensic Science Laboratory रांची मांगी थी।

उल्लेखनीय है कि कुलदेव साह व वीरेंन साह के खिलाफ परिवादी M हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग (Child Trafficking) करने को लेकर कंप्लेन केस संख्या 148/ 2022 दर्ज कराई थी। उनका बच्चा वर्ष 2018 से लापता है।

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