नई दिल्ली: यदि आप केंद्रीय कर्मचारी (Central Staff) हैं तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। क्योंकि केंद्र सरकार सेवानिवृत्त (Retired) हो चुके ऐसे कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी (Pension And Gratuity) की सुविधा बंद करने जा रही है।
हालांकि ये नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो किसी भी तरह के गलत काम में संलिप्त पाए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से CCS (पेंशन) के नियम 8 में संशोधन को नोटिफाई (Notify) किया गया है।
वहीं दूसरी ओर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चेतावनी भी जारी की है। यदि किसी कर्मचारी ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी (Pension And Gratuity) से वंचित होना पड़ेगा।
इतना ही नहीं यदि कोई कर्मचारी नौकरी में लापरवाही या गलत काम करने का दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी (Pension And Gratuity) रोकने का आदेश दिया गया है।
इनके पास है कार्रवाई करने की पावर
– प्रेसिडेंट जो पेंशनभोगी कर्मचारी के अप्वाइंटमेंट (Appointment) में शामिल रहे हैं, उन्हें ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार दिया गया है।
– ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हों, जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो। उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार है।
– यदि कोई कर्मचारी ऑडिट या अकाउंट विभाग से रिटायर हुआ है तो सीएजी को दोषी पाए गए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है।
कार्रवाई करने का ये है तरीका
– नियमानुसार नौकरी करने के दौरान यदि इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई हुई है तो इस आशय से जुड़ी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देना आवश्यक होगा।
– किसी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद यदि उसे फिर से नियुक्त किया गया है तो उस पर भी यह नियम लागू होगा।
– अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान ले चुका है और फिर दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी अथवा आंशिक राशि वसूली जा सकती है।
– इसका आकलन विभाग को हुए नुकसान के आधार पर किया जाएगा।
– अथॉरिटी (Authority) चाहे तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी अथवा कुछ समय के लिए भी रोक सकता है।