चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab-Haryana High Court) ने कबूतरबाजी के मामले में सजा काट रहे प्रसिद्ध गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi) को राहत प्रदान की है।
HC ने गुरुवार को उन्हें 19 वर्ष पुराने केस में जमानत प्रदान कर दी है। दलेर मेहंदी बीती 23 जुलाई से पटियाला की जेल में बंद हैं।
पटियाला पुलिस (Patiala Police) ने गायक दलेर मेहंदी को करीब 19 वर्ष पुराने कबूतरबाजी के मामले में गिरफ्तार किया था। मेहंदी पर वर्ष 2003 में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था।
इसके बाद दलेर मेहंदी को Police ने अपनी हिरासत में ले लिया। लोगों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें अपने Group का सदस्य बनाकर गैरकानूनी ढंग से विदेश भेजने के आरोप दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर लगे थे।
अदालत ने 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था
15 वर्ष बाद 16 मार्च 2018 में पटियाला की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि सैनी की अदालत ने मेहंदी को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया और उन्होंने दो साल की सजा सुनाई थी।
कबूतरबाजी मामले में तीन साल से कम सजा के कारण दलेर मेहंदी को तुरंत जमानत मिल गई थी। इस मामले के दो आरोपित शमशेर सिंह और ध्यान सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि मामले का अन्य आरोपित बुलबुल मेहता को बरी किया गया था। अदालत ने 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
वर्ष 2018 में पटियाला की Court ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई, लेकिन दलेर मेहंदी ने सजा को रद्द करने की अपील की थी।
पटियाला के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दलेर की याचिका रद्द कर सजा को बरकरार रखा था। अदालत के फैसले के बाद उन्हें 23 जुलाई को गिरफ्तार (Arrest) करके पटियाला जेल भेज दिया था।
दलेर मेहंदी लगातार हाई कोर्ट (HC) में याचिका लगा रहे थे। शुरू में अदालत ने यह कहते हुए मेहंदी की याचिका को खारिज कर दिया था कि उन्हें जेल गए बहुत कम समय हुआ है। गुरुवार को HC ने मेहंदी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।