नई दिल्ली: Hindenburg केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी से Adani Group को बड़ी राहत दी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) की रिपोर्ट ने अडाणी ग्रुप (Adani Group) को क्लीन चिट देकर कहा कि पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है और SEBI को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी।
हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को 2023 को रिपोर्ट जारी कि
समिति की रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक (Public) हुई जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अडाणी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया।
कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, Adani Group की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके (Illegal Means) से किए गए निवेश के सबूत भी नहीं मिले हैं, संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
दरअसल हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को 2023 को रिपोर्ट जारी कर Adani Group की कंपनियों को ओवरवैल्यूड (Overvalued) बताकर Accounts में हेरफेर का आरोप लगाया था।
अडाणी समूह ने सभी लाभकारी मालिकों के नाम का खुलासा किया
हालांकि, हिंडनबर्ग (Hindenburg) के आरोपों को Adani Group ने खारिज कर दिया था लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचाया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की थी। अब इस कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) की रिपोर्ट में कहा गया है कि Adani Group ने सभी लाभकारी मालिकों के नाम का खुलासा किया है।
SEBI ने भी अडाणी समूह (Adani Group) की ओर से दी गई जानकारी को गलत नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के मुताबिक, अडाणी समूह ने न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (Public Shareholding) को लेकर भी कानून का पालन किया है।