रांची: मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में साफ इनकार कर दिया।
कोर्ट ने सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। स्पष्ट है कि अब किसी भी प्रकार की राहत 4 माह के पहले मिलने की कोई संभावना नहीं है।
पिछले साल 11 मई को हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि ED ने पूजा सिंघल (Pooja Singhal) को पिछले साल 11 मई को गिरफ्तार किया था। इस साल अंतरिम जमानत पर वह तीन जनवरी को जेल से बाहर निकली थीं। इसके बाद चार फरवरी को जेल गईं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फिर 10 फरवरी को दो महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। अब ED कोर्ट में उनके खिलाफ चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल (Trial) चलेगा।