रांची: MNREGA घोटाले और मनी लांड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में पिछले आठ महीने से जेल में बंद सीनियर आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) इस साल बाहर नहीं आ सकेंगी।
झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में उनकी जमानत की अर्जी पहले ही नामंजूर की जा चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अर्जी पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ED (प्रवर्तन निदेशालय) को नोटिस जारी करते हुए 2 जनवरी 2023 को अगली तारीख मुकर्रर की है।
इधर ED ने पिछले दिनों पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई का विवरण झारखंड सरकार को भेजा है।
ED ने सरकार से कहा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में FIR दर्ज कराई जानी चाहिए। उनसे आय से अधिक संपत्ति का स्रोत पूछा जाना चाहिए।
पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले के जिस मामले में ईडी ने कार्रवाई की
माना जा रहा है कि ED की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ अलग से FIR दर्ज करा सकती है और उनके खिलाफ आगे की दंडात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
बता दें कि पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले के जिस मामले में ED ने कार्रवाई की है, वह झारखंड के खूंटी जिले का है। पूजा सिंघल खूंटी के उपायुक्त के रूप में 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक पोस्टेड थीं।
इसी दौरान 18.06 लाख का घोटाला हुआ था। आरोप है कि मनरेगा की योजनाओं में काम कराए बगैर ही राशि की निकासी कर ली गई थी। इसके अलावा कमीशन के तौर पर भी मोटी रकम की उगाही हुई थी।
घोटाला सामने आने पर झारखंड सरकार ने इसकी जांच शुरू कराई थी, लेकिन बाद में सिंघल को इसमें क्लीन चिट दे दी गई थी। उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे।
इधर, ED ने घोटाले से अर्जित रकम की मनीलॉन्ड्रिंग के बिंदु पर जांच की तो पाया कि खूंटी, चतरा और पलामू में उपायुक्त के पद पर रहते हुए पूजा सिंघल के बैंक अकाउंट्स में उनके वेतन से 1.43 करोड़ रुपए ज्यादा की राशि जमा हुई है।
ओका की अदालत ने पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की जांच का निर्देश दिया
ED ने बीते 6 मई को पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, उनके CA Suman Kumar के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापामारी कर उनकी संपत्तियों और लेन-देन के कई दस्तावेज बरामद किए थे। इस मामले में 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से वह लगातार जेल में बंद हैं।
पूजा सिंघल ने खुद और अपनी पुत्री के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान पूजा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि उनकी बेटी की तबीयत अच्छी नहीं है।
वह स्पीच सिंड्रोम (Speech Syndrome) से पीड़ित है। खुद पूजा सिंघल भी कई बीमारियों से पीड़ित हैं और न्यायिक हिरासत में उनका इलाज रिम्स में भी हुआ है। जस्टिस अभय एस ओका की अदालत ने इसपर पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की जांच का निर्देश दिया।